बिहार राज्य में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित, नियमित और मानवीय स्तर की शैक्षणिक माहौल बनाने . शिक्षा और छात्रों का ध्यान रखते हुए. 2010 में एक act लाया गया जो 'Bihar coaching institute ( control & regulation) act 2010' के नाम से जाना जाता है.
इस act ने संपूर्ण बिहार में coaching institute के संचालन का रूपरेखा तैयार कर दिया. जिसका पालन सभी coaching institute संचालकों को करने के लिए बाध्य किया और छात्रों , अभिभावकों को legal rights प्रदान किया . जिससे की coaching institute किसी मनमानी से बचे और पहले बताएं सुविधाएं उपलब्ध कराएं.
इस article में हम विचार करेंगे इस act के provisions के बारे में.
Coaching institute का अर्थ है कोई भी कोचिंग संस्थान जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 10 से अधिक छात्रों को तैयारी करने, शैक्षणिक माहौल देने के लिए हो.
जब कोई coaching institute का संचालन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले registration कराना होता है . इसके लिए registration fee ₹5000 और अपनी coaching institute का विस्तृत विवरण के साथ आवेदन DM को देना होता हैं.
इस आवेदन की विवरण में निम्न तथ्य देने होते हैं.
⚫Determination of curriculum ( पाठ्यक्रम का अभिनिर्धारण) :- इसमें शैक्षिक पाठ्यक्रम, इसे पढ़ा कर पूरा करने का समय और एक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या का उल्लेख होता हैं.
⚫Academic qualification of teachers :- इसमें शिक्षक को ग्रेजुएट होना आवश्यक है , सरकारी शिक्षक नहीं होना चाहिए , अवकाश प्राप्त शिक्षक रह सकते हैं. Techers का Bio-data जिसमें qualification और experience देना होता हैं.
⚫Tuition fee:- पाठ्यक्रम, उसके समय और tuition fees का वर्णन करते हुए prospects देना होता है .जिसमें सभी शैक्षणिक गतिविधियों का उल्लेख होता है.
⚫coaching institute के भीतर एक छात्र के लिए एक वर्गमीटर क्षेत्रफल होना चाहिए.
⚫Other facilities :- coaching institute को निम्न सुविधाएँ देनी होती हैं .
⚫ पर्याप्त furniture .
⚫ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था.
⚫ पीने का पानी की सुविधा.
⚫Facility of toilets.
⚫ सफाई की व्यवस्था.
⚫ अग्नीशामक की व्यवस्था.
⚫Medical treatment facility.
⚫Facility of parking of cycles / vehicles.
इस आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर registration committe सभी सुविधाओं का जांच कर registration certificate देती है.
🔲Authority:- यह प्राधिकार इन पदाधिकारियों से बना होता है.
District magistrate - chairman.
Supritendent of police - member
District education officer - member
Principle - member
प्राचार्य को DM द्वारा मनोनीत किया जाता है . जिला मुख्यालय में एक से अधिक महाविद्यालय होने की स्थिति में DM द्वारा एक वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर किसी महाविद्यालय के प्राचार्य को मनोनीत किया जाता हैं . इस registration को 3 वर्षों के बाद renewal कराना होता हैं .
इस प्राधिकार की शक्तियां :-
⚫ शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण के साथ साक्ष्य स्वीकार करना.
⚫ किसी व्यक्ति को समन करने, उसे हाजिर करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने का अधिकार.
⚫ अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण प्रवर्तित करने का अधिकार.
⚫ व्यय अधिनिर्णित करने का अधिकार.
इस act के किसी provision का उल्लंघन करने पर Coaching institute पर penalty लगाया जाता है .
जो पहली बार अपराध के लिए अधिकतम ₹25000.
दूसरी बार अपराध के लिए अधिकतम एक लाख.
दूसरे अपराध के बाद coaching institute को show-cause कर सुनवाई में coaching institute के पक्ष को सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर ragistration को रद्द कर दिया जाता हैं.
🔲 Coaching Institute पर complaint करना :-
Sud-divisional magistrate की अध्यक्षता में एक committee होती है. जो इन पदाधिकारियों से बनी होती हैं.
Sub -divisional magistrate - chairman.
Sub -divisional police officer - member.
Sub -divisional education officer - member secretary.
किसी Complaints का enquiry इस committee द्वारा करके rgistration authority को report प्रस्तुत किया जाता है .उसके बाद authority द्वारा दंडात्मक निर्णय लिया जाता है.
जब कोई coaching institute इस decision से संतुष्ट नहीं होता है तो वह decision के 30 दिनों के अंदर Divisional Commissioner के यहां Apple करता हैं.
किसी छात्र को coaching institute के खिलाफ शिकायत करना हो तो उसे लिखित आवेदन SDM को देना चाहिए.
इस act ने संपूर्ण बिहार में coaching institute के संचालन का रूपरेखा तैयार कर दिया. जिसका पालन सभी coaching institute संचालकों को करने के लिए बाध्य किया और छात्रों , अभिभावकों को legal rights प्रदान किया . जिससे की coaching institute किसी मनमानी से बचे और पहले बताएं सुविधाएं उपलब्ध कराएं.
इस article में हम विचार करेंगे इस act के provisions के बारे में.
🔲 Coaching Institute का संचालन.
Coaching institute का अर्थ है कोई भी कोचिंग संस्थान जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 10 से अधिक छात्रों को तैयारी करने, शैक्षणिक माहौल देने के लिए हो.
जब कोई coaching institute का संचालन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले registration कराना होता है . इसके लिए registration fee ₹5000 और अपनी coaching institute का विस्तृत विवरण के साथ आवेदन DM को देना होता हैं.
इस आवेदन की विवरण में निम्न तथ्य देने होते हैं.
⚫Determination of curriculum ( पाठ्यक्रम का अभिनिर्धारण) :- इसमें शैक्षिक पाठ्यक्रम, इसे पढ़ा कर पूरा करने का समय और एक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या का उल्लेख होता हैं.
⚫Academic qualification of teachers :- इसमें शिक्षक को ग्रेजुएट होना आवश्यक है , सरकारी शिक्षक नहीं होना चाहिए , अवकाश प्राप्त शिक्षक रह सकते हैं. Techers का Bio-data जिसमें qualification और experience देना होता हैं.
⚫Tuition fee:- पाठ्यक्रम, उसके समय और tuition fees का वर्णन करते हुए prospects देना होता है .जिसमें सभी शैक्षणिक गतिविधियों का उल्लेख होता है.
⚫coaching institute के भीतर एक छात्र के लिए एक वर्गमीटर क्षेत्रफल होना चाहिए.
⚫Other facilities :- coaching institute को निम्न सुविधाएँ देनी होती हैं .
⚫ पर्याप्त furniture .
⚫ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था.
⚫ पीने का पानी की सुविधा.
⚫Facility of toilets.
⚫ सफाई की व्यवस्था.
⚫ अग्नीशामक की व्यवस्था.
⚫Medical treatment facility.
⚫Facility of parking of cycles / vehicles.
इस आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर registration committe सभी सुविधाओं का जांच कर registration certificate देती है.
🔲Authority:- यह प्राधिकार इन पदाधिकारियों से बना होता है.
District magistrate - chairman.
Supritendent of police - member
District education officer - member
Principle - member
प्राचार्य को DM द्वारा मनोनीत किया जाता है . जिला मुख्यालय में एक से अधिक महाविद्यालय होने की स्थिति में DM द्वारा एक वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर किसी महाविद्यालय के प्राचार्य को मनोनीत किया जाता हैं . इस registration को 3 वर्षों के बाद renewal कराना होता हैं .
इस प्राधिकार की शक्तियां :-
⚫ शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण के साथ साक्ष्य स्वीकार करना.
⚫ किसी व्यक्ति को समन करने, उसे हाजिर करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने का अधिकार.
⚫ अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण प्रवर्तित करने का अधिकार.
⚫ व्यय अधिनिर्णित करने का अधिकार.
इस act के किसी provision का उल्लंघन करने पर Coaching institute पर penalty लगाया जाता है .
जो पहली बार अपराध के लिए अधिकतम ₹25000.
दूसरी बार अपराध के लिए अधिकतम एक लाख.
दूसरे अपराध के बाद coaching institute को show-cause कर सुनवाई में coaching institute के पक्ष को सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर ragistration को रद्द कर दिया जाता हैं.
🔲 Coaching Institute पर complaint करना :-
Sud-divisional magistrate की अध्यक्षता में एक committee होती है. जो इन पदाधिकारियों से बनी होती हैं.
Sub -divisional magistrate - chairman.
Sub -divisional police officer - member.
Sub -divisional education officer - member secretary.
किसी Complaints का enquiry इस committee द्वारा करके rgistration authority को report प्रस्तुत किया जाता है .उसके बाद authority द्वारा दंडात्मक निर्णय लिया जाता है.
जब कोई coaching institute इस decision से संतुष्ट नहीं होता है तो वह decision के 30 दिनों के अंदर Divisional Commissioner के यहां Apple करता हैं.
किसी छात्र को coaching institute के खिलाफ शिकायत करना हो तो उसे लिखित आवेदन SDM को देना चाहिए.