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शनिवार, 30 जुलाई 2016

Child sexual abuse and the POCSO act . In Hindi.

National crime record bureau के मुताबिक India में प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर एक बच्चा  sexual abused का शिकार होता है.
National crime record bureau  का गठन 11 मार्च 1986 को किया गया.  यह भारत सरकार का अपना agency है जो  criminal data collect कर विश्लेषण करने का काम करती है. NCRB  की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक POCSO Act के तहत् दर्ज केस में 2013 से 2014 के बीच 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
भारत दुनिया के top five countries में शामिल है. जहां child sexual abuse का highest rate है.
भारत सरकार द्वारा एक सर्वे 13 राज्यों के 12 लाख बच्चों पर किया   गया  . जिसमें पाया गया कि बाल यौन अपराध gender specific नहीं है. इस सर्वेक्षण से पता चला कि 57% child sexual abuse victim boys  थे.

'लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 ' ( the protection of children from sexual offence act )को pocso act भी कहा जाता है. यह act sexual assault, sexual harassment और pornography से बालकों का संरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया.
 इस act को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाए तो इसे हमें समझने में सुविधा होगी.
1.sexual offences against children .
2. sexual harassment
3. Use of child for pornographic purpose.

हम इस act की विभिन्न पहलुओं की ओर बढ़ें इससे पहले हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि 'बालक' शब्द का किस अभिप्राय में प्रयोग किया गया है? या बालक का अर्थ (meaning ) क्या है ?
POCSO ACT के section 2 ( 1 ) d में ' बालक 'शब्द को परिभाषित किया गया है . 'बालक' का अर्थ किसी व्यक्ति से है . जिसकी आयु (age) 18 वर्ष से कम है .वह व्यक्ति male , female या transgender हो सकता है.
 इस प्रकार POCSO ACT किसी व्यक्ति जिसका age 18 वर्ष से कम है.
चाहे वह व्यक्ति male , female या transgender हो , इस प्रकार के अपराध (offence) से संरक्षण प्रदान करता है.
किसी महिला ,पुरुष या तीसरे लिंग के व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है . उस पर हुए अपराध के बाद POCSO ACT प्रभावी होगा.

1. बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध. (sexsual offences against children )

कोई व्यक्ति प्रवेशन लौंगिक हमला  ( penetrative sexual assault) तब करता है . जब अपना लिंग (penis ),  कोई वस्तु  या शरीर का कोई  part जो  लिंग (penis )नहीं है  .  किसी सीमा तक बालक, बालिका या अन्य के योनि  ( vagina),   मुँह (mouth ) , मूत्रमार्ग (urethra)  या गुदा (anus ) में प्रवेश करता हैं , पीड़ित child से करवाता है या किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है.
Child के शरीर के किसी part के साथ ऐसा प्रयास करता है कि child के योनि ( vagina ) , मुत्रमार्ग ( urethra) या गुदा (anus) या child के body के किसी part के  किसी भाग में प्रवेश कर सके.
Child से ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है.
Child के लिंग (penis ), योनि ( vagina ) गुदा (anus)या मुत्रमार्ग  (urethra) पर अपना मुंह लगाता है या किसी दूसरे का मुँह लगवाता है या child से मुँह लगवाता है. तो  section - 3 के तहत् offence होगा.
Section - 4 के तहत् जो कोई इस प्रकार का offence करने का दोषीसिद्ध होगा . उसे अधिकतम  आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित करने का provision है.
इस प्रकार का offence किसी महिला , किसी तीसरे लिंग व्यक्ति या पुरुष द्वारा किया जा सकता है और वह offence होगा.


गुरुतर लैंगिक प्रवेशन. (Aggravated penetrative sexual assault )
section - 5 के provision के मुताबिक जब section -3 के तहत् होने वाले प्रवेशन लौंगिक हमला ( penetrative  sexsual assault) निम्न व्यक्तियों या परिस्थिति में किया जाता है तो वह गुरूतर प्रवेशन लौंगिक हमला होगा.

⚫किसी पुलिस अधिकारी द्वारा.

⚫सशस्त्र बल ( armed forces) सुरक्षा बल ( security forces ) के सदस्य द्वारा.

⚫लोक सेवक द्वारा.

⚫किसी जेल ,रिमांड होम ,protection home, observation home या अभिरक्षा में प्रबंध या कर्मचारियों द्वारा देखरेख  या  संरक्षण  के स्थान पर किया गया offence .

⚫ हॉस्पिटल (सरकारी या प्राइवेट) के staff या management द्वारा उसी हॉस्पिटल में किया गया offence .

⚫शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था religious institution का प्रबंध या स्टाफ द्वारा उसी institution में किया गया offence.

⚫सामूहिक प्रवेशन लौंगिक हमला ( gang penetrative sexual  assault )करने वाला.

⚫घातक आयुद्ध, अग्निअस्त्र आदि का प्रयोग कर अपराध करने वाला.

⚫ child का घोर उपहति कारित करने वाला या घातक infection फैलाने वाला , शारीरिक- मानसिक रोगी बनाने वाला.

⚫जो इस offence के द्वारा child को pregnant करता है.

⚫कोई अगर child के mental या physical disability का लाभ उठाकर offence करता है.

⚫जो एक से अधिक बार एक ही child पर offence करता है.

⚫कोई  जो relative या domestic relationship में  रहकर  child के साथ ऐसा offence करता हैं .

⚫ जब 12 वर्ष से कम आयु के child के साथ ऐसा offence होता है.

⚫जब childको  service देने वाले institution के owner , mangment  या staff द्वारा ऐसा offence किया जाता है.

⚫ जब किसी द्वारा न्यासी या प्राधिकारी होते हुए ऐसा offence कहीं भी किया जाता है.

⚫ जब child pregnant हो यह जानते हुए भी ऐसा offence किया जाता है.

⚫  जब section 3 के तहत् offence करने के साथ child का murder करने का प्रयास किया जाता है.

⚫सामुदायिक या पंथिक हिंसा में ऐसा offence किया जाता है.

⚫जो पूर्व में pocso act के तहत् दोषसिद्धि है उसके द्वारा ऐसा offence किया जाता है.

⚫जब ऐसा offence करने के बाद child को सार्वजनिक रुप से नंगा किया जाता है या नंगा करके प्रदर्शन कराया जाता है.

section-6 के provision के मुताबिक जो लैंगिक प्रवेशन हमला का दोषी होगा.  वह अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा.

लैंगिक हमला ( sexual assault ).

Section -7 की provision के मुताबिक जो कोई लैंगिक आशय से child की योनि  (vagina), लिंग(penis ), गुदा(anus), स्तनों (breast) को छूता (touch) या child  से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की योनि  (  vagina ), लिंग (penis),गुदा  (anus) ,स्तनों( breast) को छूने के लिए तैयार करता हैं . या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है . जिसमें प्रवेशन  बिना physical contact में involve होता है तो उसके द्वारा लैंगिक हमला का offence होगा.

इस प्रकार का offence पुरुष ,  महिला या तीसरे लिंग के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो offence होगा.
अगर किसी महिला या किसी तीसरे लिंग के व्यक्ति द्वारा किसी child के साथ section -7 के provision के मुताबिक offence किया जाता है तो इस section में FIR दर्ज होगा.
 जैसे कोई महिला या  कोई तीसरे लिंग का व्यक्ति किसी child का  section -7 के provision के मुताबिक कोई अपराध करती है या करता है तो वह इस section के मुताबिक अपराध होगा.

Section - 8 के provision के मुताबिक इस प्रकार के लैंगिक हमला के लिए दोषीसिद्ध होने पर अधिकतम 5 वर्षों के कारावास और जुर्माने का provision है.
Section -10 के provision के मुताबिक गुरुतर लैंगिक हमला के लिए अधिकतम 7 वर्षों का सश्रम  या साधारण कारावास और जुर्माने का provision है.


लैंगिक उत्पीड़न sexual harassment.
 किसी व्यक्ति द्वारा जब लैंगिक आशय से  कोई शब्द कहा जाए ,अंग विक्षेप  किया जाए , कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करता है या करती है कि child द्वारा वह सब ध्वनि सुनी जाए अंग विक्षेप, वस्तु या शरीर देखा जाए.
लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी child का शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है.
जब child को pornographic purpose  से कोई साहित्य  किसी प्ररूप में या कोई वस्तु दिखाया जाता है.
Child का पीछा जब किसी द्वारा किया जाता है .यह पीछा इलेक्ट्रॉनिक , अंकीय किसी अन्य साधनों द्वारा किया जाता है. निरंतर देखता है या संपर्क बनाता है या बनाती है.
 Child  का image या video बना कर उसे किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है या देती है.
अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी  Child को प्रलोभन या परितोषण देता है या देती है.
Section 11 के तहत् इस प्रकार का किया गया गतिविधि offence होगा.
Section 12 के provision के मुताबिक इस प्रकार के अपराध  में दोषसिद्धि होने पर सश्रम या साधारण किसी कारावास से 3 वर्षों के लिए दंडित होगा और जुर्माने से भी .


अश्लील साहित्य की प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग.use of child for pornographic purposes.

जो कोई किसी child का उपयोग मीडिया या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम, विज्ञापन के किसी प्ररूप में लैंगिक परितोषण करता है. किसी child की जनेंद्रिय का प्रदर्शन करता हैं . किसी child का उपयोग वास्तविक या नकली लौंगिक कार्यों में करता हैं . जो किसी child का अशोभनीय अश्लीलता पूर्ण प्रदर्शन है.
 इस प्रकार की गतिविधि  Section 13 के तहत्  offence होगा .
Section -14 के तहत् जो अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी child का उपयोग करता है.  5 वर्षों के कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा. दूसरी बार दोषिसिद्ध  होने पर कारावास अवधि 7 वर्षों  की होगी और जुर्माने का भी provision है.
Section -15 के provision के तहत् कोई व्यक्ति किसी  child का commercial purpose से pornographic material भंडारित (store) करता है तो वह 3 बरसों के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा.

किसी अपराध का दुष्प्रेरण ( abetment of an offence.)

कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है जब उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता  है उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र बनाता है और अपराध घटित होता है  . उस अपराध के लिए सहायता करता है .
 Section -16 के तहत् कोई अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरुप  किया  जाता है जब वह उसकाहट के परिणाम स्वरुप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में उस सहायता से किया जाता है.
Section -17 के मुताबिक यदि उत्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरुप किया जाता है तो वह उस दड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है.


किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड  ( punismant for attempt to commit an offence ).
Section 18 के तहत् कोई इस act के अधीन दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और  ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिए कार्य करता है. वह अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार की किसी ऐसी अवधि के कारावास से जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि की आधी तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा.

Section 19 (1) के provision के मुताबिक कोई जो यह जानकारी रखता है कि pocso act के तहत कोई offence हुआ है या होने की आशंका है तो है स्थानीय पुलिस या special juvenile police unit को उसकी सूचना देगा.

Section - 20 के provision के मुताबिक मीडिया ,होटल, लाज ,अस्पताल, क्लब, वीडियो या फोटो चित्रण संबंधित सुविधाओं का कोई व्यक्ति किसी सामग्रियां, वस्तु जिसकी किसी माध्यम की उपयोग से किसी child के लैंगिक शोषण से संबंधित है तो उसकी जानकारी स्थानिय पुलिस या special juvenile police unit को देगा.

Section - 21 के provision के तहत् कोई व्यक्ति जो section 19 ( 1) , 20 के अनुसार हुए offence की सूचना पुलिस या special juvenile police unit  को नहीं देता है तो उसके द्वारा सूचना नहीं देना अपराध होगा . इसके लिए 6 माह का कारावास और जुर्माने का provision है .
 Section 21(2) के तहत् अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के द्वारा किए गए, अपराध की जानकारी पुलिस या  specie  juvenile police unit को नहीं देता है तो 1 वर्ष का कैद और जुर्माने का provision है.

मीडिया के लिए प्रक्रिया ( procedure for media ).
Section- 23 के तहत् कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मीडिया या चित्रण संबंधित अभिप्रमाणित सूचना रखे बिना child के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उसपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा.  जिससे उसका प्रतिष्ठा  हनन या उसकी गोपनीयता का अतिलंघन होना प्रभावित होता है. किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट child की पहचान  जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोग्राफ, परिवार, विद्यालय , पडोस, कोई दूसरा प्रगटन  जिससे  child का पहचान का प्रगटन होता हो. नहीं प्रकाशित हो सकेगा   अगर ऐसा करना child के हित में नहीं है.
 अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह offence होगा.  इसके लिए अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने का provision है.

POCSO act के तहत् कोई भी अपराध किसी महिला या किसी पुरुष या किसी तीसरे लिंग के व्यक्ति  द्वारा किया जा सकता है.
प्रायः भारतीय समाज में इस प्रकार के offence पूरूषों के सामने आते थे . लेकिन globalisation और porn sites की पहुंचने हमारे समाज में sexual offence के नए रूप को सामने लाया और इससे निपटने के लिए pocso act में ऐसे provision लाने पड़े.  जिससे child की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

 जैसे किसी महिला या किसी तीसरे लिंग के व्यक्ति के द्वारा इस section  के तहत् किसी के लिंग (penis ) , योनि ( vagina ) , गुदा ( anus) या मूत्रमार्ग ( urethra ) पर मुँह लगाया जाता है या लगवाया जाता हैं तो उसके द्वारा इस section के तहत् अपराध किया गया .

Section -3 में 'कोई व्यक्ति '  से महिला, पुरुष या तीसरे लिंग के व्यक्ति का बोध होता हैं.