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सोमवार, 9 मई 2016

The role of women in Indian Law. In hindi.

 भारतीय कानून में महिलाओं की भूमिका.

 Rape  हर  काल, हर  सभ्यता ,  दुनिया  के हर देश और मानव सभ्यता के लिए serious offence रहा है .
वैदिक युग से लेकर , वर्तमान युग तक , लोकतांत्रिक देशों से लेकर साम्यवादी देशों तक , अपना criminal  impact डाले हुए हैं .
शायद आदिम युग के मानव के लिए  भी Rape एक बहुत बड़ा समस्या रहा होगा  .
दुनिया के  लगभग  सभी  देशों  में  rape  रोकने  के  लिए  Laws  लागू किए गए हैं  .
वर्तमान भारत के परिपेक्ष्य में बात करें तो  'निर्भया  rape and murder case'  ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया .
भारतीय संसद ने जन भावना को देखते हुए  sexual offence को रोकने के लिए laws   में बहुत बड़ा  amend किया , जो Indian legal history   में क्रांतिकारी कदम था.
2 अप्रैल 2013 को 'The criminal law amendment Act 2013' के रूप में सामने आया .  इस amend ने Indian laws को   amend तो किया ही साथ ही भारतीय धरती पर महिलाओं को अभूतपूर्व legal rights भी प्रदान किया .
यह amend   I.P.C. , Cr.P.C. ,  Indian evidence act और  Protection of children from sexual offences act  को प्रभावित किया . इससे यह  सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि भारतवर्ष की धरती पर महिलाएँ सुरक्षित हो.
 भारतीय समाज में जहाँ literacy  ratio कम है वहीं educational level उस अनुपात में नहीं जितना होना चाहिए.ऐसे में केवल कानून बनाना और उसे implement  करना ही काफी नहीं है .
 हमारे समाज में rape के प्रति जो धारणा है उसे बदलना होगा.  इसके लिए महिलाओं को पुरूषों से एक कदम आगे आना होगा . महिलाओं को अपने legal  rights के बारे में पढ़ना , समझना और जागरूक होना होगा .
इसके लिए बढाये गए बहुत सारे कदमों में यह  article एक छोटा सा कदम होगा. यह मेरा विश्वास है .
यह article जनसामान्य की भाषा शैली में लिखने का प्रयास किया गया हैं ताकि अधिक लोगों तक इसका massage जाए . इस article में सबसे पहले हम बात करेंगे उन activities पर जो I.P.C. के provision के तहत्  sexual harassment के श्रेणी में आते हैं .

 किसी महिला का  पीछा करना  .
 Stalking का शाब्दिक अर्थ होता है पीछा करना , एक ऐसा पीछा जिसमें भाग-दौड़ का होना , तीव्र गति का होना आवश्यक नहीं है . यह सुनियोजित ढंग से किया जाता है .
 किसी पुरुष द्वारा किसी महिला से  friendship करने के लिए या उस महिला के करीब आने के लिए किया गया प्रयास stalking है . जब वह महिला स्पष्ट रुप से उस पुरुष को संकेत देती है कि वह इस प्रकार की हरकत के विरुद्ध है .यह  संकेत देना आवश्यक है. ऐसी दशा में किया जाने वाला यह प्रयास stalking है .
जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध  उसके साथ साथ  चलने , यात्रा करने ,  classroom , girls  common room, examination hall, cinema hall , public transports , road traffic , किसी तीर्थस्थल , सभास्थल , workplace , घर के आस-पास आदि जगहों पर जहाँ उस पुरुष को रहने का तो अधिकार है लेकिन इस अधिकार को  वह संबंधित महिला के आस पास आने के लिए इस्तेमाल करता है. अगर संबंधित महिला को ऐसा प्रतीत होता है तो वह अपराध है . ऐसा करने वाला परिचित या अपरिचित, classmate  या  teacher हो सकता है.
अपवाद स्वरुप ऐसा पीछा विधि के अधीन न किया गया हो  . जैसे teacher द्वारा किया गया  examination hall  में निरीक्षण कार्य.

 इस प्रकार किसी महिला की अनिच्छा के बावजूद  gift देना , rose देना propose करना ,  like करना, help करने के बहाने आस पास आना stalking है .
जब हम इस stalking के स्वरुप के बारे में देखते हैं तो आज के digital Indian के युग में यह दो प्रकार से सामने आता है. Offline और online.   Offline के बारे में हम उपर्युक्त चर्चा कर चुके  हैं .
Online किए गए पीछा को syber stalking भी कहा जाता है . whatsapp , facebook, Twitter आदि social site से किसी महिला का निरीक्षण करना. उसके द्वारा chat, mail ,  आदि को किस ढंग से देखने का प्रयास करना या किसी ढंग से online ही उस महिला के इच्छा के विरुद्ध touch में आने का प्रयास ही syber stalking है . इस प्रकार किसी ढंग से किया गया stalking I.P.C. के section 354 D  के provision के मुताबिक अपराध हैं
 ऐसे offence के लिए जो पहली बार किसी पुरुष द्वारा किया गया है और दोषी पाया जाता है.  तो उसे 3 वर्षों का कैद एवं जुर्माने का provision  है.
 किसी महिला को stalking का शिकार होने पर police station में शिकायत अवश्य करनी चाहिए .

किसी पुरुष द्वारा किसी महिला का private act  देखना.

 जब कोई पुरुष किसी महिला का private act देखता है . जिसे देखने का वह आशा नहीं करती  या  Image capture करता  हैं .

 Private act का अभिप्राय उस स्थिति से है .जब किसी महिला के निजता की आशा की जाती है . जननांग, नितंब, स्तनों या underwear से ढका अंग, शौच कार्य ,sexual act , अपने boyfriend को kiss करती या sexual favours करती  हो. जो वह किसी को न देखने के आशा से करती है .आदि को देखने का कोशिश करना या image capture करना .
 किसी महिला के स्तन से हवा से हटे दुपट्टे के अंदर तांकझाक  करना या उस क्षण का image capture करना  .
I.P.C. के section 354 C के मुताबिक offence होगा.
 अगर कोई महिला,  किसी पुरुष को ऐसे private act की image capture करने की सहमति देती है . लेकिन उसके द्वारा capture image को न तो दूसरे को दिखाने  को कहती है  न ही दिखाने का आशा करती है. ऐसी स्थिति में वह  image दिखाता है  या प्रचारित करता है तो वह इस offence का दोषी होगा . इसके लिए 3 वर्षों का कैद एवं जुर्माने का provision है और एक बार दोषी होने के बाद इस offence को दोहराता है तो 7 वर्षों का कैद एवं जुर्माने का  provision है . इस प्रकार के अपराध की शिकार महिला को कुंठाग्रस्त हो चुप नहीं रहना चाहिए . इसके लिए आगे आना चाहिए . हर  एक महिला का अधिकार है कि ऐसा उसके साथ न हो .

जब  किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को अश्लिल हरकत किया जाए.

 जो अक्षरों ,शब्दों ,अंकों द्वारा प्रदर्शित किया गया हो. जो बोल कर, लिख कर या संकेत कर , हावभाव द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो.
तो यह  sexual harassment होगा .
जैसे  physical संपर्क करने संबंधी अश्लिल संकेत करना ,   fliying kiss करना , sexual favours के लिए demand या request करना , sexual jokes सुनाना , sexual मजाक करना, किसी महिला के  इच्छा के विरुद्ध उसे pornography दिखाना या देखने को बाध्य करना. Sexual comment करना , जो उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो.
 कोई पुरुष जो किसी महिला का  brother in law है  , के द्वारा अश्लिल मजाक किया जाता है  या sexual jokes सुनाया जाता है  या  उपर्युक्त चर्चा किए बिंदुओं पर किसी  brother in law द्वारा sister in law को भी ऐसा किया जाता है तो I.P.C. के provision के मुताबिक offence होगा.
 यहाँ यह स्पष्ट करना अच्छा होगा कि इस offence के लिए  physically  touch करना कोई जरुरी नहीं है .
यह अक्षरों ,अंकों, शब्दों द्वारा किया जा सकता है .जो बोल कर ,लिख कर या संकेत कर किया गया हो.  इस प्रकार होली आदि उत्सव के नाम पर किया गया sexual harassment , crime होगा .  यह I.P.C. के section 354  A के provision के मुताबिक  offence होगा और इसके लिए अधिकतम 3 वर्षों का कैद और जुर्माने का provision है.
 इस प्रकार के किसी भी   offence  की शिकार महिला को  police station, महिला सेल,  N.G.O. का help लेना चाहिए  ताकि habitual  criminals को punismant मिल सके.
महिलाओं को अपराध का nature और इसके criminal  impact को देखते हुए   FIR register करवाना चाहिए .
यह केवल व्यक्ति के विरुद्ध  होने वाला अपराध न होकर समाज के विरुद्ध होने वाला अपराध हैं.  जिसका सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है.
इस  article   में उन offence को सामने लाने का प्रयास किया गया है.  जिससे प्रायः महिलाओं का सामना होता है . महिलाओं को चाहिए कि वह ऐसे अपराध को लेकर जागरूक हो . यह केवल महिलाओं का legal rights ही नहीं सामाजिक दायित्व भी है कि वह इस प्रकार के किसी अपराध के लिए चुप न रहे .उनकी चुप्पी समाज में अन्य महिलाओं पर अपराध को प्रोत्साहित करेगी. जिससे इस प्रकार के अपराध को बढ़ावा मिलेगा .
Sexual offence  पर अक्सर हम बातें नहीं करते जो इस अपराध को बढ़ावा देने और अपराध को ढकने का कारण बनता है.
यह family discussion  में शामिल होना चाहिए .  प्रत्येक family को अपने teenager girls पर ध्यान देना चाहिए. इस प्रकार के offence अक्सर उनके साथ होता है.  इसकी अभिव्यक्ति किसी से  वे नहीं कर पाती. यह women empowerment के लिए ही नहीं.
हमारे समाज और laws को मजबूत करने के लिए  भी आवश्यक है   . हमारा Justice system तभी   justice कर पाएगा . जब महिलाएं justice के लिए आगे आए . हम तभी अपराध को मिटा सकते हैं जब हमारे family members इस पर बातें करें .
 जिस  family में ऐसा कर पाना संभव नहीं है ,उन family में  offence  से संबंधित  magazines,  books,  articles   अपने  बच्चों  को उपलब्ध  कराना चाहिए .
जिससे वे यह समझ सकें कि  अपराध क्या है ? और अपराध होने के बाद क्या कदम उठाया जाए ?
अपराध से  मुक्ति के लिए नागरिकों में legal knowledge  का होना आवश्यक है .